राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2025 फसली ऋण जमा कराने की अवधि 15 मई तक बढ़ाई
सिरोही, 17 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2025 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी तिथि को 31 मार्च 2026 से बढाकर 15 मई 2026 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सिरोही सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि सिरोही के प्रबन्ध निदेशक पूनाराम चोयल ने बताया कि जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जिन कृषकों द्वारा खरीफ 2025 में फसली ऋण लिया गया था तथा ऋण की अदायगी अब तक नहीं की है, दिनांक 15 मई 2026 से पूर्व ऋण चुकारा करने पर कृषकों से किसी भी प्रकार का ब्याज वसूल नहीं किया जायेगा। नियत तिथि तक फसली ऋण का भुगतान नहीं करने पर खाता अवधिपार हो जायेगा, जिस पर अवधिपार ब्याज सहित कृषकों से ऋण वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषक राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिये 15 मई 2026 से पूर्व बकाया खरीफ 2025 फसली ऋण की वसूली अपने क्षेत्र की समिति/बैंक शाखा में जमा करा करावें ताकि ऋण अवधिपार नही हो एवं ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके।
सिरोही, 17 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2025 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी तिथि को 31 मार्च 2026 से बढाकर 15 मई 2026 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सिरोही सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि सिरोही के प्रबन्ध निदेशक पूनाराम चोयल ने बताया कि जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जिन कृषकों द्वारा खरीफ 2025 में फसली ऋण लिया गया था तथा ऋण की अदायगी अब तक नहीं की है, दिनांक 15 मई 2026 से पूर्व ऋण चुकारा करने पर कृषकों से किसी भी प्रकार का ब्याज वसूल नहीं किया जायेगा। नियत तिथि तक फसली ऋण का भुगतान नहीं करने पर खाता अवधिपार हो जायेगा, जिस पर अवधिपार ब्याज सहित कृषकों से ऋण वसूल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषक राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिये 15 मई 2026 से पूर्व बकाया खरीफ 2025 फसली ऋण की वसूली अपने क्षेत्र की समिति/बैंक शाखा में जमा करा करावें ताकि ऋण अवधिपार नही हो एवं ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके।