जावाल को फिर से मिला ग्राम पंचायत का दर्जा
सिरोही: प्रशासनिक बदलावों के तहत स्वायत्त शासन विभाग ने जावाल को पुनः ग्राम पंचायत घोषित कर दिया है। पहले 23 मार्च 2021 को तत्कालीन सरकार द्वारा इसे नगरपालिका का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब वर्तमान सरकार ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इसे फिर से ग्राम पंचायत बना दिया है।
स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3(1)(क)(i) एवं 3(8)(ग) सपठित धारा 329 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब जावाल में नगरपालिका के बजाय ग्राम पंचायत के रूप में कार्य होंगे।
स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया
इस निर्णय के बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि, इससे नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
जनता में मिली-जुली प्रतिक्रिया
जावाल के नागरिकों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि नगरपालिका का दर्जा वापस लिए जाने से विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है, जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत होने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और आम जनता को ज्यादा लाभ मिलेगा